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Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 – Eligibility, Documents & Apply

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की है। इस नगद राशि को दोनों पति-पत्नी के जॉइंट खाते में 8 वर्षों के लिए फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा। इसमें से 2.5 लाख रुपये नगद दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि बैंक खाते में रखी जाएगी। दंपत्ति इस राशि का उपयोग अपने जीवन के घरेलू आवश्यकताओं के लिए वस्त्र सहित विभिन्न सामान खरीदने में कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के युवाओं को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

मध्य प्रदेश सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत जात-पात को खत्म करने का निर्णय ले चुकी है। इस योजना के द्वारा नगद राशि देकर लोगों को प्रोत्साहन देना यही मुख्य उद्देश्य है।

Contents

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? (What is Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana)

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन नवविवाहित दंपति के लिए हुआ है। राज्य सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट १९५५ के तहत अंतर जाति विवाह के पंजीकरण को नवविवाहित दंपति के लिए अनिवार्य बनाया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित दंपति को इसके लिए आवेदन करना होगा, लेकिन यह आवेदन केवल १ साल के भीतर ही किया जा सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, नवविवाहित दंपति में से कोई एक स्वर्ण जाति और दूसरा अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बंध रखना चाहिए। इसके साथ ही, उम्मीदवार के पास आयु, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर इन दस्तावेजों के बिना है तो नवविवाहित दंपति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview of Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana) 

योजना का नाम

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना

किसके द्वारा शुरू की गई

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा

किस राज्य में शुरू की गई

मध्य प्रदेश

प्रोत्साहन राशि

2.50 लाख रुपये

योजना के लिए पात्रता

इंटर कास्ट मैरिज करने वाली नवविवाहित दंपति

योजना का उद्देश्य

जातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना।

योजना के लाभार्थी

अंतरजातीय विवाह करने वाले बालक बालिका

ऑफिसियल वेबसाइट

https://scdevelopmentmp.nic.in/

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मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के फायदे और विशेषता (Madhya Pradesh Inter-caste Marriage  Yojana)

  • यह योजना अंतर जाति विवाह पर लगे जाति के भेद को समाप्त करेगी।
  • एकमात्र उस मध्य प्रदेशी नागरिक को जो अंतर जाति विवाह करता है, उसे राज्य सरकार भी सहायता प्रदान करेगी।
  • इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार दाम्पत्य को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • अंतर जाति विवाह योजना से, दाम्पत्य को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि शादी के बाद आने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • 2.5 लाख रूपय की मदद करके, मध्य प्रदेश की सरकार दंपत्ति की खुशहाल जीवन की सुनिश्चितता को स्वीकारेगी।
  • यह फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को आगामी 8 वर्षों के लिए जमा कर दी जाएगी।
  • नाटक सहायता राशि को संयुक्त बैंक खाते के जरिए उपलब्ध किया जाएगा।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता (Eligibility of Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana) 

  • स्थायी निवासी के रूप में, आवेदनकर्ता का मध्य प्रदेश में निवास होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ वहीं रहने वाले आवेदनकर्ता ही ले सकते हैं, बाकी राज्यों के निवासी इसका लाभ नहीं उठा सकते।
  • आवेदन करने वाले की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह करने वाले को अपने पास विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ चाहता है, तो उसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ चाहने वाले व्यक्ति की पहली शादी होनी चाहिए।
  • आपको इस योजना का लाभ 1 साल के भीतर ही लेना होगा।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Documents required for Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana) 

  • आवेदनकर्ता को अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए, वह अनिवार्य है।
  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई प्रमाण पत्र अपने पास रखना आवश्यक है।
  • आवेदन करने वाले को जन्म प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े को एकसाथ फोटो अपने पास होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता को आय प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए।
  • आवेदक को वोटर ID कार्ड अपने पास होना भी अनिवार्य है।
  • विवाह प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होना चाहिए। बिना विवाह प्रमाण पत्र के आप इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कैसे करें ( How to apply for Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana)

  • वेबसाइट पर क्लिक करके इस योजना का लाभ प्राप्त करना होगा।
  • जानकारी का फॉर्म ध्यानपूर्वक पढ़कर।
  • फिर आप इस फॉर्म को भरिये।
  • रखें ध्यान कि आप कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका फोन गलत समझा जाएगा।
  • नवविवाहित दम्पति के लिए, जिनमें एक भागीदार स्वर्ण वर्ग के हिस्सेदार होते हैं और दूसरा एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला होता है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर देना होगा।
  • आवेदन करते समय, नवदंपत्ति के विवाह की तारीख, उम्र, जाति और मूल निवास प्रमाणपत्र में लिखा जाना चाहिए।
  • इसके बाद, आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और तब नवदंपत्ति का चयन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित लिंक (Related link related to Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana) 

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मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना  के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न ( Frequently Asked Questions (FAQs for Madhya Pradesh Inter-caste Marriage Yojana)

Question.  मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का अर्थ क्या है?

अंतरजातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है, जिसके तहत सरकार विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

Question.मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मिलेगी?

इस योजना के तहत सरकार 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

Question.मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की लाभार्थी कौन होंगे?

इस योजना का लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जो अंतरजातीय विवाह करते हैं।

Question.मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करना बहुत सरल है, उसके लिए हमने ऊपर कदम-बदम समझाया है।

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