बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – Apply, Eligibility, Documents
केंद्र की योजनाएं
4

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – Apply, Eligibility, Documents

लड़कों और लड़कियों का अनुपात वर्तमान में कम हो रहा है। इस प्रकार विवाह के समय बहुत सारी समस्याएं उभर रही हैं। वर्तमान में सामाजिक-जातीय विवाह (इंटर-कास्ट विवाह) करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। बिहार सरकार ने हाल ही में “बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana )” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जो विवाह के बाद दिए जाएगी।

यह योजना “डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज” के नाम से भी जानी जाती है। बिहार अंतर-जातीय विवाह योजना को “सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-caste Marriage) के अंतर्गत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है।

Contents

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? (What is Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक कार्यक्रम है जो इंटरकास्ट विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सामाजिक सौहार्द प्रोत्साहित करना और जातिवाद के आधार पर भेदभाव को कम करना है। इस योजना के तहत, उन पात्र युगलों को एक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो अपनी जाति या धर्म के बाहर विवाह करते हैं। प्रोत्साहन की राशि अलग-अलग होती है, लेकिन यह सामान्य रूप से एक महत्वपूर्ण धन राशि होती है जो विवाह से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकती है। वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा, योजना विवाह के कुछ प्रशासनिक और कानूनी लाभ भी प्रदान करती है जिन्हें इंटरकास्ट विवाह में शामिल होने वाले युवक-युवतियों को मिलते हैं। यदि आप बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या आवश्यक अधिकारियों से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview of Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

योजना का नाम

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम

बिहार

योजना संबंधित विभाग

डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत

योजना का उद्देश्य

जातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना।

योजना के लाभार्थी

बिहार के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवदम्पति

योजना का प्रकार

राज्य सरकार की योजना

योजना वर्ष

2022

ऑफिसियल वेबसाइट

http://ambedkarfoundation.nic.in/

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के फायदे और विशेषता (Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

  • यह स्कीम दूसरे नाम से भी जानी जाती है, वह है – डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज।
  • इस सुविधा का लाभ सिर्फ वे उठा सकते हैं, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हो।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • अगर लाभार्थी ने योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी, तो बिहार सरकार उससे प्रोत्साहन राशि वापस ले सकेगी।
  • योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को प्री स्टांपेड रसीद जमा करवाना अनिवार्य है।
  • इस योजना में, पहले आवेदक को 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 
  • यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी खातों में जमा की जाएगी।
  • बाकी एक लाख रुपये को 3 साल के लिए एफडी में जमा किया जाता है, जिसे 3 साल के बाद आवेदक ब्याज के साथ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता (Eligibility of Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

जो भी नागरिक अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा तय किए गए कुछ निर्धारित मानकों के अनुसार ये नागरिक इस आर्थिक मदद का लाभ उठा सकते हैं: 

  • बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों को इस योजना से लाभ दिया जा सकता है। 
  • जोड़े के लिए यह अनुभव उनकी पहली अंतरजातीय शादी होनी चाहिए। 
  • नवनिर्वाचित जोड़े का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 
  • विवाह होने पर युगल के उम्र के अनुसार, लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 
  • विवाह योग्य जोड़े में एक सवर्ण वर्ग तथा एक वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। 
  • योजना के लाभ के लिए नए जोड़े को 1 साल के अंदर योजना लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। 
  • इसके अंतर्गत वो शादी होनी चाहिए जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं पर अन्य एक्ट के अंतर्गत होती है, तभी पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Documents required for Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

नवयुवकों को बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह कर रहे होने की सूचना देने हैं। उन्हें नीचे बताए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी: 

  • वोटर आईडी 
  • बैंक अकाउंट नंबर (जो वर-वधु साझा खाता होना चाहिए) 
  • पैन कार्ड 
  • विवाह प्रमाणपत्र 
  • जाति प्रमाणपत्र 
  • विवाह की फोटो (संयुक्त फोटो के साथ) 
  • मोबाइल नंबर 
  • आधार कार्ड (नवयुवकों के दोनों के पास) 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र 
  • आयु प्रमाणपत्र

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कैसे करें ( How to apply for Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

जो भी बिहार के युवा एवं युवती योजना के लाभान्वित होना चाहते हैं, वे योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए आवेदन प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक पालन करें। 

  • पहले, वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर क्लिक करें, जो अंतर्जातीय विवाह कमेटी के, अर्थात अंबेडकर फाउंडेशन की, आधिकारिक वेबसाइट है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें।
  • होम पेज पर अंतरजातीय विवाह एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, उसे डाउनलोड करें।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्राप्त होने वाले प्रपत्र पर पूछी गई सभी जानकारी को आवेदन फॉर्म में ध्यानपूर्वक भरें।
  • विवाहित जोड़े के समस्त दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद, आवेदन फॉर्म को अंबेडकर फाउंडेशन के संबंधित विभाग के ऑफिस में जमा करवाएं।

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित लिंक (Related link related to Inter-caste Marriage Promotion Yojana) 

बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न ( Frequently Asked Questions (FAQs for Bihar Inter-caste Marriage Promotion Yojana)

प्रश्न: अंतरजातीय विवाह के लिए बिहार में कितना प्रोत्साहन राशि मिलेगी?

उत्तर: बिहार के नवयुवकों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

प्रश्न: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

उत्तर: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जब किसी स्वर्ण वर्ग, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में से कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न: बिहार अंतरजातीय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: बिहार अंतरजातीय योजना के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए युवकों को सबसे पहले अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और अंबेडकर फाउंडेशन के दफ्तर में आवेदन फॉर्म जमा करवाएं। यह ध्यान दें कि आपको अपने विवाह के बा

4 thoughts on “बिहार अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – Apply, Eligibility, Documents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *