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State Government Schemes(राज्य की योजनाएं)
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मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना ( Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

मध्य प्रदेश में नि:शक्तों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, विकलांग बच्चों को नि:शुल्क और गुणवत्ता में  लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल विकलांग बच्चों के लिए मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है, बल्कि समाज के अन्य उद्यमी लोग भी सहयोग करते हैं। इस योजना में विकलांग छात्रों को विद्यालयी और कॉलेजों में सीधी भर्ती की जाती है, उन्हें विशेष शिक्षा सहायकों का समर्थन दिया जाता है, और उन्हें आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा, विकलांग छात्रों को विशेष संसाधन की आवश्यकता होने पर विद्यालय और कॉलेजों में आवास की व्यवस्था भी की जाती है। नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो मध्य प्रदेश में अस्थायी और स्थायी रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और एक समान एवं सकारात्मक शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए समाज के सभी स्तरों को जोड़ने का प्रयास करता है।

Contents

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण( Overview of Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana) 

नाम

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

विभाग

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

हितग्राही मूलक है या नही

हाँ

योजना कब से प्रारंभ की गयी

20/06/2013

लाभार्थी वर्ग

सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति

लाभार्थी का प्रकार

छात्र ,छात्रा ,दिव्यांग

लाभ की श्रेणी

सामग्री सहायता

योजना का क्षेत्र

Urban and Rural

पदभिहित अधिकारी

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

समय सीमा

30 कार्य दिवस

आवेदन प्रक्रिया

नि:शुल्‍क

अपील

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि

दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित , मंदबुद्धि एवं अस्थिबाधित- लैपटॉप अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता) – मोट्रेट ट्रायसिकल(बैटरी चलित)

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान

चयनित हितग्राहियों के मान से सामग्री क्रय उपरान्त पात्र हितग्राहियों को लैपटॉप/ मोट्रेट ट्रायसिकल सामग्री वितरित की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक

http://socialjustice.mp.gov.in

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

1. विगत वर्ष में उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची। 2 . चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र। 3 . आयु प्रमाण पत्र। 4 शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।

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मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?( What is Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

मध्य प्रदेश नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक सरकारी नीति है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्देशित शिक्षा के लिए नि:शक्तों को सामर्थ्य देना है। यह योजना नि:शक्त वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, नि:शक्त शिक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न उपक्रम शामिल हैं, जैसे निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, वित्तीय सहायता, पुस्तक सहायता, उच्च शिक्षा के लिए लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल। इस योजना का मुख्य लाभ नि:शक्त वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा और संदर्भित रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थान सुधारता है।

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ ( Benefit of Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

वर्ष 2013 से मध्य प्रदेश राज्य में चल रही विक्लांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संशोधन के बाद, वर्ष 2017 में 6 से 18 वर्ष के मानसिक विकलांग छात्रों को नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 1995 के धारा-2 मापदंडों के अनुसार, 40 प्रतिशत मानसिक विकलांग होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत, मानसिक विकलांगों को 300 रुपए पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही, 11 जनवरी 2018 को योजना में संशोधन के तहत निशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप और मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल बैटरी चलाने की सुविधा दी जाएगी। निम्न तालिका में इसके विवरण दिए गए हैं।

  1. फॉर्म भरने के लिए, लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेना होगा।
  2. हमारी वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करें।
  3. जानकारी, जो फॉर्म में दी गई है, को ध्यान से भरें।
  4. प्रमाण-पत्रकों को चिकित्सकों द्वारा जारी कराएं।
  5. फॉर्म भरने के बाद, इसे सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में जमा करवा दें।

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता ( Eligibility Criteria for Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

  • योजना के अनुसार, विकलांगता की उपस्थिति 1995 के धारा-2 के मापदंड के 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • मध्य प्रदेश के राज्य के स्कूल, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, और आईटीआई में नियमित रूप से पढ़ने वाला छात्र होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत, अस्थिबाधित होने के कारण, कक्षा 9 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने और कक्षा 10 में प्रथम बार प्रवेश करने या आईटीआई में प्रवेश करने पर, एक योग्यता प्राप्त करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा।
  • अस्थिबाधित विकलांगता के कारण, शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता के कारण, चलने में असमर्थता होने पर, और कम से कम 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर, लैपटॉप के साथ ही मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल के लिए भी पात्रता होगी।
  • मंदबुद्धि, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित नि:शक्तता होने पर, कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक और कक्षा 10 में या आईटीआई में प्रथम बार प्रवेश होने पर।
  • छात्रों को मध्य प्रदेश के स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • आईटीआई में प्रथम बार प्रवेश करने वाले श्रमिकों को भी लैपटॉप प्रदान किया जाएगा, जो कंप्यूटर संबंधित कोर्स पढ़ रहे होंगे।

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

  1. विगत वर्ष में उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची।
  2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र।
  3. आयु प्रमाण पत्र। 
  4. शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।
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मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना  का आवेदन कैसे करें (How to apply for Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

  1. उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए, मध्य प्रदेश निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को उपार्जित करना।
  2. जो विद्यार्थी निशक्त हैं और जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हैं (अस्थिबाधित), उनके लिए योजना द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं तक बिना किसी बाधा के पहुंच प्रदान करना।
  3. दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना।
  4. निशक्त विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए लिंक (Links for Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए संपर्क सूत्र  (Contact Details for Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana)

संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल, म.प्र., पिन – 462016

फोन नम्बर :0755-2556916

Frequently Asked Questions related to Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana

क्या है निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना?

नि:शक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जून 2013 से निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल देने का प्रावधान है। 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in है। 

योजना के तहत युवाओं को क्या दिया जाएगा? 

इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल देने का प्रावधान है। 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्यप्रदेश सरकार की योजना है।

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