प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 भारत सरकार द्वारा छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थी अपनी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 का मासिक योगदान देकर नामांकन कर सकते हैं। सरकार सब्सक्राइबर के पेंशन खाते में भी बराबर का योगदान करेगी। लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹3000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यह योजना अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देने और उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करने में भी मदद करेगी। इस योजना से देश भर के लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ होने की उम्मीद है। इस लेख में, हम आपको पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, योजना के लाभ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी की जांच कर सकते हैं।
Contents
- 1 प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का संक्षिप्त विवरण
- 2 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- 2.1 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 2.1.1 प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है?
- 2.1.2 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
- 2.1.3 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए नामांकन कैसे करें?
- 2.1.4 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए मासिक योगदान राशि कितनी है?
- 2.1.5 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना का क्या लाभ है?
- 2.1.6 क्या कोई लाभार्थी पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना से बाहर निकल सकता है?
- 2.1.7 क्या पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना उन लोगों के लिए लागू है जो पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकित हैं?
- 2.2 पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए हेल्पलाइन
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का संक्षिप्त विवरण
यहां सारणीबद्ध प्रारूप में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का अवलोकन किया गया है:
योजना का नाम | पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना |
लॉन्च किया गया | भारत सरकार द्वारा |
उद्देश्य | छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
पात्रता मापदंड | स्व-नियोजित व्यक्ति, छोटे व्यापारी और 18-40 वर्ष की आयु के दुकानदार जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है |
पेंशन राशि | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन |
योगदान | लाभार्थी को योजना में शामिल होने के समय उनकी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान करना होगा |
नामांकन प्रक्रिया | लाभार्थी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या एलआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं |
प्रक्षेपण की तारीख | 7 सितंबर 2019 |
बजट आवंटन | वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना के लिए ₹750 करोड़ आवंटित |
क्रियान्वयन एजेंसी | भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) |
विज्ञप्ति | https://www.licindia.in/Bottom-Links/PM-LVMY-Scheme |
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 कार्य-प्रवाह
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना भारत में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक पेंशन योजना है। यह योजना स्वैच्छिक है, और पात्र लाभार्थियों को मासिक अंशदान करके नामांकन करने की आवश्यकता है। यहां बताया गया है कि योजना कैसे काम करती है:
- पात्रता: यह योजना उन छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए है, जिनका कारोबार सालाना ₹1.5 करोड़ से कम है और जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है।
- उपस्थिति पंजी: पात्र लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी पर जाकर योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं। सीएससी संचालक लाभार्थी को नामांकन प्रक्रिया पूरी करने और पहला मासिक अंशदान करने में मदद करेगा।
- योगदान: लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योजना में मासिक योगदान करने की आवश्यकता है। नामांकन के समय लाभार्थी की आयु के आधार पर मासिक योगदान राशि ₹55 से ₹200 तक होती है। सरकार सब्सक्राइबर के पेंशन खाते में भी बराबर का योगदान करेगी।
- पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी ₹3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा। पेंशन राशि लाभार्थी द्वारा किए गए योगदान और सरकार के योगदान पर निर्भर करेगी।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट पहल है जो किसी भी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना से देश भर के लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ होने और उन्हें उनके बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लाभ
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के कुछ लाभ हैं:
- पेंशन लाभ: यह योजना नामांकित लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। इससे छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक नियमित स्रोत प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- आसान नामांकन: योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है। 18 से 40 वर्ष के बीच के व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्ति निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय में जाकर योजना में नामांकन कर सकते हैं
- कम अंशदान राशि: योजना के लिए योगदान राशि बहुत कम है। नामांकित लाभार्थियों को उनकी आयु के आधार पर प्रति माह ₹55 और ₹200 के बीच योगदान करने की आवश्यकता है, और सरकार उनके पेंशन फंड में समान राशि का योगदान करेगी।
- मृत्यु और विकलांगता कवर: पेंशन लाभ के अलावा, यह योजना नामांकित लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु या कुल विकलांगता के मामले में ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है।
- कर लाभ: योजना के लिए नामांकित लाभार्थियों द्वारा किए गए योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक विश्वसनीय और सस्ती पेंशन योजना प्रदान करती है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए पात्रता मानदंड
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना भारत में छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- आयु: नामांकन के समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पेशा: आवेदक असंगठित क्षेत्र में एक छोटा व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति होना चाहिए। इस योजना में विशेष रूप से छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक और घर पर काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
- आय: आवेदक की आय ₹1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आधार: आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
- बचत खाता: आवेदक के पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए और नामांकन के समय खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नामांकित हैं। ).
योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल है और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके और नामांकन शुल्क का भुगतान करके निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय में किया जा सकता है।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में नामांकन के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
- आधार कार्ड: आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है क्योंकि यह योजना के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।
- बचत बैंक खाता विवरण: आवेदक को अंशदान करने और पेंशन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खाता संख्या और IFSC कोड सहित अपने बचत बैंक खाते का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- पहचान प्रमाण: आवेदक को अपने पहचान प्रमाण की एक प्रति जैसे कि पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
- निवास प्रमाण पत्र: आवेदक को अपने पते के प्रमाण की एक प्रति जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जिसमें वर्तमान पता शामिल हो, की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- आय प्रमाण पत्र: आवेदक को यह साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है कि उसकी वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं है। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।
उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, आवेदक को एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर और विधिवत भरा हुआ नामांकन फॉर्म भी देना होगा। नामांकन फॉर्म निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, और इसे सभी आवश्यक विवरणों के साथ भरने और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना भारत में छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लागू किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन करने के चरण यहां दिए गए हैं:
ऑनलाइन आवेदन
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://maandhan.in/.
- होम पेज पर “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, जैसे नाम, पता, आधार संख्या, बचत खाता विवरण आदि।
- आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करें और “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
- मासिक अंशदान राशि का भुगतान ऑनलाइन करें।
- सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपको नामांकन संख्या के साथ एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
ऑफलाइन आवेदन
- निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या जीवन बीमा निगम (LIC) कार्यालय पर जाएँ।
- नामांकन फॉर्म लीजिए और सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- पूरा आवेदन पत्र जमा करें और मासिक योगदान राशि का भुगतान करें।
- सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपको नामांकन संख्या के साथ एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है, और पात्र आवेदक पूरे वर्ष में किसी भी समय नामांकन कर सकते हैं। नामांकन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, और नामांकित लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने योगदान और पेंशन लाभों पर नज़र रख सकते हैं।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यहां पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) हैं:
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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है?
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना भारत में छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदक को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच असंगठित क्षेत्र में एक छोटा व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम हो।
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पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए नामांकन कैसे करें?
योजना के लिए नामांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन नामांकन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, और ऑफ़लाइन नामांकन निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
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पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए मासिक योगदान राशि कितनी है?
नामांकन के समय आवेदक की आयु के आधार पर, योजना के लिए मासिक योगदान राशि ₹55 से ₹200 तक होती है।
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पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना का क्या लाभ है?
यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नामांकित लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।
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क्या कोई लाभार्थी पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना से बाहर निकल सकता है?
हां, लाभार्थी कम से कम पांच साल के योगदान को पूरा करने के बाद योजना से बाहर निकल सकता है। ऐसी स्थिति में हितग्राही को समस्त अंशदान राशि ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
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क्या पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना उन लोगों के लिए लागू है जो पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकित हैं?
नहीं, यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नामांकित हैं।
ये पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। योजना और इसके लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम सीएससी या एलआईसी कार्यालय जाने की सलाह दी जाती है।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए हेल्पलाइन
यहां पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 के लिए संपर्क विवरण दिया गया है:
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर:1800-267-6888
- ईमेल:pmkmy-nsap@gov.in
- आधिकारिक वेबसाइट: https://maandhan.in/
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) कार्यालय का पता
- एनपीएस ट्रस्ट, तीसरी मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी-14/ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय का पता:
- एलआईसी ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम बिल्डिंग, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021
आवेदक योजना के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में उपर्युक्त संपर्क विवरण के माध्यम से पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना टीम तक पहुंच सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि आवश्यक विवरण, जैसे कि नामांकन संख्या और अन्य व्यक्तिगत विवरण, हेल्पलाइन से संपर्क करते समय या मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए एक ईमेल लिखते समय संभाल कर रखें।