Inter Caste Marriage Incentive Scheme Uttarakhand: Online Application, PDF Form Download, Benefits & Eligibility, Required Documents & Amount ⇨ देश में जातिभेद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना यानी इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम या Inter Caste Marriage Incentive Scheme को शुरू किया गया। इस योजना का मकसद सभी धर्मों तथा जातियों के बीच समभाव तथा सौहार्द लाना है। इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा अपना कदम आगे बढ़ाते हुए इसे लागू किया गया है।
अंतर्जातीय विवाह योजना उत्तराखंड को राज्य में लागू कर अब तक न जाने कितने जोड़ों को लाभ पहुँचाया गया है। Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand के जरिये राज्य सरकार के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा दूसरी जाति में विवाह करने हेतु लाभ दिया जाता है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के जरिये राज्य सरकार द्वारा विवाहित जोड़े को आर्थिक अनुदान प्रदान कर मदद की जाती है।
इस Inter-Caste Marriage Incentive Scheme Uttarakhand के जरिये आर्थिक मदद देकर सरकार दूसरी जाति-धर्म में विवाह करने के लिए दूसरे जोड़ों को प्रोत्साहित करती है। अपने इस लेख में हम आपको अंतर-जातीय विवाह योजना उत्तराखंड से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस Inter Caste Marriage Yojana Uttarakhand के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेगा जिससे आपको आवेदन करने में आसानी होगी।
हम आपको योजना के लाभ, ऑनलाइन आवेदन, हिंदी पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड, पात्रता मापदंड नियम, आवश्यक दस्तावेज सूची तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करेंगे।
Contents
- 1 Inter Caste Marriage Yojana Benefits In Uttarakhand
- 2 Inter Caste Marriage Incentive Scheme Apply Online
- 3 Uk Antarjatiya Vivah Yojana PDF Form Download
- 4 Eligibility for Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand
- 5 Documents List for Inter-Caste Marriage Incentive Scheme
- 6 FAQs Related Inter-Caste Marriage Incentive in Uttarakhand
- 6.1 उत्तराखंड में अंतर्जातीय विवाह के क्या लाभ हैं?
- 6.2 मैं उत्तराखंड में अंतर्जातीय विवाह लाभों के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
- 6.3 अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अभ्यास नौकरी में आरक्षण प्राप्त होता है?
- 6.4 शादी के कितने समय बाद तक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?
- 6.5 उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए लाभ कब तक प्राप्त होता है?
- 7 Contact Us Regarding Antar-Jatiya Vivah Protsahan Yojana
Inter Caste Marriage Yojana Benefits In Uttarakhand
उत्तराखंड में अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ
हमारे उत्तराखंड राज्य में भी अन्य राज्यों की भाँती अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। इस योजना के जरिये लाभार्थियों को केंद्र सरकार से अंतर्जातीय विवाह लाभ 2023 के आधार पर ही दिए जाते हैं। Inter Caste Marriage Benefits From Central Government 2023 की भाँती ही इस योजना में शामिल किये गए आवेदकों को लाभ दिया जाता है।
नीचे उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना से सम्बंधित पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप भी Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana Benefits In Uttarakhand प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्नवत दिए गए सभी बिंदुओं पर अवश्य नजर डालें।
- उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना राज्य में सभी समुदायों के नागरिकों के बीच समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- इस Inter Caste Marriage Incentive Scheme Uttarakhand के जरिये समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पति-पत्नी को ₹50,000 (पचास हजार रूपये) की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- Antarjatiya Vivah Protahan Yojana Uttarakhand के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दंपत्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट / सीधा डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
- इंटर-कास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम उत्तराखंड के तहत अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि का प्रयोग नवविवाहित पति-पत्नी अपनी घर जरूरतों जैसे सामान, राशन आदि खरीदने या दैनिक जनरुरतों की चीजों को खरीदने के लिए किये जाता है।
- अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के जरिये राज्य सरकार का लक्ष्य है कि समाज में फैली धर्म, जात-पात व ऊंच-नीच की विचारधारा को समाप्त करना है।
- यह Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand के जरिये समाज में सभी जातियों, धर्मों, श्रेणियों व समुदायों के बीच आपसी भाईचारा व मेल-जोल बढ़ेगा जो एक उज्जवल समाज के निर्माण में सहायक होगा।
- राज्य में Antarjatiya Vivah Yojana Uttarakhand के लागू हो जाने से ऊंच-नीच जातियों का भेद-भाव ख़त्म हो जायेगा जिससे समाज में शांति तथा सौहार्द बना रहे।
- केंद्र सरकार की इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम उत्तराखंड के माध्यम से राज्य सरकार नवविवाहित पति-पत्नी के लिए कई श्रेणियों की नौकरी के अंतर्गत आरक्षण भी प्रदान करेगी।
- अंतर जातिया शादी योजना का लाभ यह भी है कि जिन नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है उनमें दंपत्ति को नौकरी प्राप्त करने हेतु वरीयता भी दी जाएगी।
आपने ऊपर पढ़कर यह जान ही लिया होगा कि यह अंतरजातीय विवाह योजना उत्तराखंड हमारे लिए कितने लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस योजना के जरिए ना केवल आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्राप्त की जा सकती है बल्कि भविष्य में नौकरी प्राप्त करने में भी सहायता होती है। लेख के अगले चरण में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है।
Inter Caste Marriage Incentive Scheme Apply Online
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत केवल वे दंपत्ति ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपने विवाह का पंजीकरण करवाया हुआ है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। वहां आपको पहले अपने विवाह के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा तथा विवाह प्रमाण पत्र जानी मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों का प्रबंध करने के बाद आप अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। Inter Caste Marriage Incentive Scheme Apply Online की पूरी प्रक्रिया नीचे विस्तार पूर्वक बताई गई है।
- अलग जाति में शादी करने के बाद प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु आपको “उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट“ पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको “उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र / Uttarakhand Inter-Caste Marriage Incentive Scheme Application Form” प्राप्त करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरना होगा।
- पूरा आवेदन सत्य तथा सही-सही जानकारी के साथ भरने के बाद आपको इसके साथ सभी “आवश्यक दस्तावेज / Required Documents” भी संलग्न करना होगा।
- अब आपको अगले चरण में आवेदन पत्र को “सबमिट / Submit” बटन दबाकर ऑनलाइन जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इसमें दिए गए “आवेदन संख्या” यानी “Application Number” की मदद से आप स्टेटस अभी चेक कर सकते हैं।
तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जा सकता है। सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा होने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर की मदद से अपनी Inter-Caste Marriage Incentive Scheme Status Uttarakhand भी आसानी से देख सकते हैं।
Uk Antarjatiya Vivah Yojana PDF Form Download
उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड
उत्तराखंड राज्य में लाभकारी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड तथा आवेदन की प्रक्रिया दोनों नीचे दी गई है। Inter Caste Marriage Scheme PDF Form Download करने के बाद इसका A4 पेपर पर प्रिंट आउट अवश्य निकलवा लें।
- आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे दिए लिंक के माध्यम से “उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना हिंदी पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड” करना होगा।
Inter-Caste Marriage Incentive Scheme Uttarakhand PDF Form Download
- अगर आप ऊपर दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के संबंधित तहसीलदार कलेक्टर या प्राधिकारी के कार्यालय में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
Uk Inter-caste Marriage Scheme Office Contact List (District Wise)
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र का A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट प्राप्त कर लेना है।
- अब आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है तथा आवश्यक दस्तावेजों को इसके साथ संलग्न करना है।
- उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी संबंधित कार्यालय में अपने दस्तावेज तथा आवेदन पत्र लेकर जाना है।
- विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले आपके आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इसके बदले आपको “पावती रसीद / Acknowledgment Slip” दी जाएगी।
- इस पावती में आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ होगा जिसकी मदद से आप भविष्य में अपने आवेदन का स्टेटस आसानी से देख कर सकते हैं।
- इसके बाद विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी तथा आप को अनुदान देने के लिए इसे अग्रसर कर दिया जाएगा।
- सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में अनुदान धनराशि भेज दी जाएगी।
ऊपर पढ़कर आपने आज आने लिया होगा कि ऑफलाइन विधि यानी आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र के साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। Uttarakhand Inter-Caste Marriage Incentive Scheme के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की पूरी जानकारी लेख के अगले भाग में दी गई है।
Eligibility for Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता मापदंड
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। अंतर्जातीय विवाह योजना उत्तराखंड का आवेदन पत्र कार्यालय के अधिकारियों द्वारा तभी स्वीकृत किया जाएगा जब आप सभी पात्रता मापदंड की शर्तों को पूरा करेंगे। अगर आपके अगर आप नीचे बताई गई शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं तो उस दशा में आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं। कृपया सभी पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अगर आपने पूरा करते हैं तो अपना आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदन करने वाले पति पत्नी भारत देश के ही मूल नागरिक होने चाहिए।
- दंपत्ति उत्तराखंड के मूल निवासियों ने चाहिए या पिछले 10 वर्षों से इस राज्य में निवास कर रहे हों।
- पति-पत्नी में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित होना चाहिए तथा दूसरा व्यक्ति सामान्य जाति से।
- केवल अपने विवाह पंजीकरण करवा कर मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले दंपत्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा पति पत्नी की सालाना आय के लिए कोई मापदंड या सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा।
- पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में परिभाषित किया गया हो।
ऊपर पढ़ कर आप ही गए होंगे कि उत्तराखंड अंतर जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता क्या हैं। इसके साथ-साथ आपको आवेदन पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे। Uttarakhand Inter-Caste Marriage Scheme के लिए आवेदन करने वाले दंपति अगर ऊपर बताए गए शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
Documents List for Inter-Caste Marriage Incentive Scheme
इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची
Intercaste Marriage Scheme Uttarakhand के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। कृपया इन सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी निकलवा लें तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- A4 साइज पेपर में प्रिंट किया हुआ आवेदन पत्र
- पति-पत्नी का रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त किया गया मैरिज सर्टिफिकेट यानि विवाह प्रमाण पत्र
- दूल्हा तथा दुल्हन का समुदाय या जाति प्रमाण पत्र
- उत्तराखंड मूल निवासी होने का मूल प्रमाण पत्र
- पहचान सत्यापन के लिए पहचान प्रमाण पत्र
- वर वधु दोनों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- लड़का तथा लड़की दोनों के वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी
- दोनों के परिवार के राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- विवाह के समय ली गई पति पत्नी की संयुक्त फोटो
- दोनों आवेदकों की अलग-अलग पासपोर्ट साइज फोटो
- दंपत्ति के विवाह के लिए विवाह हलफनामा जो नोटरी किया गया हो।
अगर आप ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करते हैं तो आपका अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के लिए जाते समय आपको सभी दस्तावेजों की मूल प्रति यारी ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ ले जानी होगी। कार्यालय में मौजूद संबंधित अधिकारी आपसे सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अधिकारी द्वारा प्रस्करण के लिए मांगे जाने वाले Intercaste Marriage Incentive Scheme Uttarakhand हेतु दस्तावेजों की फोटो कॉपी में आपको अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे।
FAQs Related Inter-Caste Marriage Incentive in Uttarakhand
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संबंधित अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड
नागरिकों द्वारा Inter Caste Marriage Yojana Uttarakhand हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हम नीचे प्रदान कर रहे हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर प्राप्त करके आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं।
उत्तराखंड में अंतर्जातीय विवाह के क्या लाभ हैं?
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह यानी इंटर कास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ-साथ भी पति-पत्नी को कई प्रकार के अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभ की सूची हमने लेख के ऊपर वाले भाग में दी हुई है।
मैं उत्तराखंड में अंतर्जातीय विवाह लाभों के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
अंतरजातीय विवाह जाने इंटर कास्ट मैरिज के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन विधि से अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया हमने ऊपर बताई है।
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अभ्यास नौकरी में आरक्षण प्राप्त होता है?
यह उस विभाग अथवा प्राधिकरण पर निर्भर करता है जो अपने विभाग में नए कर्मचारियों को भर्ती करना चाहते हैं। कभी कभी देखा गया है कि प्राधिकरण द्वारा इंटर कास्ट मैरिज करने वाले पति पत्नी को आरक्षण भी देते हैं।
शादी के कितने समय बाद तक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है?
आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि शादी के 1 वर्ष के भीतर ही आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र जमा करना होगा। अगर आप उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए 1 साल बाद आवेदन करेंगे तो आप के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए लाभ कब तक प्राप्त होता है?
अगर आपने उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र जमा कर दिया है तो आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। सामान्यत: आवेदन पत्र जमा करने के 7 से 21 दिनों के भीतर आपके आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अनुदान राशि भेज दी जाती है।
Contact Us Regarding Antar-Jatiya Vivah Protsahan Yojana
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में हमसे संपर्क करें
अपने इस लेख में हमने उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दे दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट के सदस्य आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।