उत्तर प्रदेश (यूपी/उ०प्र०) विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का प्रमाण पत्र) / Uttar Pradesh (UP) Vivah Praman Patra (Marriage Certificate) ➨ विवाह एक ऐसा बंधन है जिसके बाद व्यक्ति को सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। विवाह के पश्चात हर व्यक्ति को मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र या शादी का प्रमाण पत्र बनवाना भी इन्हीं जिम्मेदारियों में से एक है। बिना Marriage Certificate i.e. Vivah Praman Patra या Shadi Ka Praman Patra के विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता है। अगर आपके पास अपनी शादी का यह प्रमाण नहीं है तो आप कानूनन विवाहित नहीं माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यह सुविधा स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उ०प्र० सरकार के अंतर्गत जारी किया जाता है। राज्य में विवाहित दंपत्ति (पति-पत्नी) सम्बंधित विभाग के कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफिस, तहसील कार्यालय, ई-डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर – सीएससी सेंटर) के माध्यम से जारी किया जाता है।
हालांकि Stamp And Registration Department (IGRSUP), Govt of U.P. द्वारा सभी सेवाओं को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम प्रदान करना काफी पहले ही शुरू कर दिया था। यूपी विवाह प्रमाण पत्र आवेदन यानी यूपी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई या यूपी शादी के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in के माध्यम से अपना अनुरोध जमा करवाना होगा। राज्य में UP Vivah Praman Patra Avedan i.e. UP Marriage Certificate Apply or UP Shadi Praman Patra PDF Form की सुविधा हो जाने से अब किसी भी आवेदक को ना तो कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे और ना ही घाटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट sarkariyojnaa.org के इस लेख के माध्यम से हम आपको आज इसी यूपी विवाह पंजीकरण यानी यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन या यूपी शादी का पंजीयन से सम्बंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।
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Works/Use of UP Vivah Praman Patra 🠞 अगर आपने भी हाल-फिलहाल में ही शादी की है या करने वाले हैं या फिर विवाह को काफी समय हो चुका है लेकिन आपने अपनी शादी पंजीकृत नहीं करवाई है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी योजना या प्रशासनिक सेवा का लाभ लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार यदि शादीशुदा जोड़े के पास शादी का प्रमाण पत्र नहीं है तो वह मान्य नहीं मानी जाएगी।
उप्र विवाह प्रमाण पत्र के हमारे इस लेख में दिए गए दिशा-निर्देशों के जरिये आज ही अपना उ०प्र० विवाह प्रमाण पत्र i.e. U.P. Marriage Certificate बनवाएं। यह प्रमाण पत्र कई प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो दंपत्ति को कानूनन पति-पत्नी होने के लिए सत्यापन करता है। उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे नव-दंपत्ति (नवविवाहित पति-पत्नी) या ऐसे दंपत्ति जिन्होनें अभी तक यूपी विवाह पंजीकरण यानी यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन या यूपी शादी का पंजीयन नहीं किया है, वे हमारे इस लेख से आज काफी लाभप्रद जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग (आईजीआरएसयूपी), उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध है। आप इस लेख में UP Marriage Registration Certificate i.e. UP Vivah Panjikaran Praman Patra or UP Shadi Ka Panjiyan से सम्बंधित सभी जानकारियों को विस्तृत रूप से जान सकते हैं। यूपी विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन या आवेदन ऑनलाइन, पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड, पात्रता मानदंड, अति-आवश्यक दस्तावेज सूची तथा विभाग हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर आदि विषयों से सम्बंधित सभी जानकारियां हमारे इसी लेख में साझा की गई है।
UP Shadi Ka Praman Patra Features 🠞 हमारे देश में लागू संविधान के अनुसार शादीशुदा जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र अवश्य ही लेना होता है। यह प्रमाण पत्र एक ऐसे कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो यह घोषणा करता है कि प्रमाण पत्र पर बताए गए व्यक्तियों का आपस में विवाह हुआ है तथा दोनों कानूनन पति पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शादी प्रमाण पत्र के जरिए प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की सरकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है।
यूपी शादी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को नागरिकों के समय तथा धन की बचत के लिए शुरू किया गया है। UP Shadi Praman Patra के अंतर्गत दिए जाने वाले नागरिकों को लाख की सूची निम्नलिखित है:
आपको बताते चलें कि 2015 में जब दूसरी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो मुस्लिम विरोध के कारण Compulsory Marriage Registration Manual को प्रतिबंधित कर दिया गया था। राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनने के बाद फिर से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कैबिनेट में सत्र के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला कल्याण विभाग की नियमावली में नए बदलावों के लिए मंजूरी पहले जारी कर दी गई थी। यूपी विवाह पंजीकरण करवाने के लिए अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो आपको ₹10 का शुल्क देना होता है। यूपी विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टांप पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
Guidelines & Rules for Vivah Panjikara UP 🠞 देश की स्वतंत्रता के बाद भारत में नया संविधान लागू किया गया जिसमें विवाह के पंजीकरण के सम्बन्ध में दो अधिनियम पास किये गए। UP Marriage Registration Certificate यह दोनों विवाह अधिनियम हिन्दू तथा विशेष विवाह के लिए बनाये गए हैं। भारत में, दो विवाह अधिनियम निम्नलिखित हैं:
Hindu Marriage Act, 1955 के अंतर्गत वे दंपत्ति जिनमें पति व पत्नी दोनों हिन्दू, सिक्ख, जैन या बौद्ध हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि पति या पत्नी या दोनों ने धर्म परिवर्तन किया है तो उस दशा में भी इसी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यह उन यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्थानीय कार्यालय में जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
Special Marriage Act, 1954 के तहत किसी भी धर्म, देश, अंतरजातीय, अंतर-धार्मिक विवाह आदि से सम्बंधित दंपत्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि विवाह में अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक का मामला है तो दिशा-निर्देश परिवर्तित किये जा सकते हैं। यूपी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के समय आपको अपने साथ दो गवाहों को भी कार्यालय ले जाना होगा।
UP Hindu Marriage Registration Rules, 1973 के अंतर्गत यूपी में विवाह पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार पति-पत्नी दोनों को पूरे हिंदी रीति-रिवाजों के साथ विवाह करना होगा। इसके अलावा शादी के वक्त दूल्हे की उम्र 21 साल तक दुल्हन की कम से कम उम्र 18 साल होने चाहिए। यूपी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदक व्यक्ति दूल्हे के निवास दुल्हन के निवास या विवाह स्थल के स्थानीय उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण विभाग के कार्यालय में जाकर करना।
आपको बताते चलें यूपी विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले दंपतियों ने दलील दी थी कि उन्हें निकाह के बाद महिलाओं की तस्वीर को आवेदन पत्र पर लगाना पड़ता है जो कि इस्लाम के अनुरूप सही नहीं है। अपने बचाव में सरकार ने यह दलील दी कि अल्पसंख्यक महिला ने अपने आधार कार्ड तथा वोटर आईडी कार्ड में भी अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक महिलाओं द्वारा किया जाता है। दलील के जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इसलिए सभी धर्मो तथा समुदाय से संबंधित दंपत्ति को अपने सभी दस्तावेजों के साथ अपनी फोटो को भी UP Marriage Certificate Registration Form के साथ जमा करना होगा।
Necessary Docs & Rules to Apply for UP Marriage Registration 🠞 आवेदन करने वाले दंपत्ति को एक बात और उसी को ध्यान में रखनी होगी कि यदि वे फिर से शादी कर रहे हैं तथा उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसके संबंध में आवेदक को मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र की जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आपको प्रक्रिया के लिए शुल्क तथा कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा। यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी यानी छाया प्रति को आवेदन पत्र के साथ अवश्य ही जमा करना होगा।
यूपी विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची निम्नलिखित है:
जिन दंपतियों द्वारा अपनी शादी के समय आपने यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे शादी के बाद भी पंजीकरण करवा सकते हैं। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा।इसके अलावा विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रकार की शादी का रजिस्ट्रेशन शादी के क्षेत्रीय संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के कार्यालय में करवाना होगा।
UP Vivah Praman Patra Panjikaran Online 🠞 उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अंतर्गत यूपी विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रदान किया जाता है जिससे कि लाभार्थी को सेवा का जल्द से जल्द लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए UP Stamp & Registration Department के अंतर्गत UP Marriage Registration करते समय आपके पास अपना एक बेड आधार कार्ड होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के कोई भी दंपत्ति यूपी में शादी का पंजीकरण नहीं करवा सकता है। अगर आप भी यूपी विवाह प्रमाण पत्र आवेदन ऑनलाइन से संबंधित प्रक्रिया इंटरनेट पर खोज रहे हैं तो हम अपने इस लेख के जरिए आपके लिए सभी जानकारियां साझा कर रहे हैं।
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तथा आसान बनाई गई है। UP Marriage Certificate Apply Online से सम्बंधित पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
दिए गए एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप अपने यूपी विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि UP Marriage Certificate Registration Form जमा करते समय आपको कुछ आवेदन शुरू को भी देना होगा। इस आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन मोड से जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यूपीआई के द्वारा UP Vivah Praman Patra Panjikaran फीस का भुगतान करने की सुविधा को भी चालू किया गया है।
Shadi Ka Praman Patra Satyapan va Download 🠞 राज्य में अपने विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए आपको कार्यालय में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹100 की शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार जो दंपत्ति विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उन्हें फीस के तौर पर ₹200 का भुगतान करना अनिवार्य होगा। UP Marraige Certificte Apply Online Form के साथ आपको भुगतान की गई फीस की रसीद भी संलग्न करके अपलोड करनी होगी।
यदि पति पत्नी ने अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं है कि विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है या नहीं तो इससे संबंधित जानकारी आप हमारे लेख के इसी भाग में प्राप्त कर सकते हैं। यूपी विवाह प्रमाण पत्र सत्यापन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया काफी परेशानी-मुक्त तथा पारदर्शी बनाई गई है।
दम्पतियों के लिए अपने UP Marriage Certificate Verification Online को पूरा करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है:
आप जैसे ही उक्त विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके यूपी विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन से संबंधित सभी जानकारियां खुलकर आ जाएंगी। इन सभी जानकारियों को आप अपने कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के उपयोग के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हम याद सलाह देते हैं कि बीच-बीच में समय मिलने पर अपने UP Aadhar Based Marriage Registration Verification अवश्य करवाते रहें।
UP Marriage Certificate Helpdesk Toll-Free No. 🠞 अगर आपने हाल फिलाल में ही विवाह किया है अथवा आपने काफी समय पहले विवाह किया है लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से आप भविष्य में वंचित रह जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहले ही सभी जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यूपी विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
अगर आपको यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने में किसी दिक्कत या मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उस दशा में आप स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के आधिकारिक व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।यूपी विवाह प्रमाण पत्र हेल्पलाइन के संबंधित जानकारी निम्नलिखित है:
आप उक्त जानकारी की मदद से विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं तथा यूपी विवाह प्रमाण से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के माध्यम से कोई जानकारी या प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहते हैं तो भी आप विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
UP Vivah Praman Patra Question-Answer 🠞 उत्तर प्रदेश स्टांप एवं परिवार रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा विवाह रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 1 साल विलंब धन पतियों पर ₹50 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि यह समय सीमा 1 साल से ऊपर हो जाती है तो जुर्माना की राशि ₹100 कर दी जाएगी। इसी तरह हर वर्ष ₹50-₹50 काली जापा करके सरकार यूपी विवाह पंजीकरण में हो रही तेरी यों को रोकना चाहती है।
उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण ऑनलाइन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं:
देश के किसी भी राज्य में भले ही उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो विवाह प्रमाण पत्र को एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में अंकित किया गया है। यह प्रमाण पत्र कानूनन रूप से विवाहित पति पत्नी के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रमाण पत्र का प्रयोग पासपोर्ट वीजा स्टडी परमिट वर्क परमिट जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। यूपी मैरिज सर्टिफिकेट से के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में सभी जानकारियां लेख में उपरोक्त बताई गई हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाले पति पत्नी को सभी हिंदी रीति-रिवाजों के साथ विवाह करना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित सभी दिशानिर्देश लेख में उपरोक्त दिए गए हैं।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको चीज के रूप में ₹100 की धनराशि हिंदू विवाह प्रमाण पत्र के लिए तथा 150 रुपए की धनराशि विशेष विवाह प्रमाण पत्र के लिए अदा करनी होगी। अलावा शादी का नंबर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी फीस का भुगतान करना होगा जिसकी जानकारी लेख में उपरोक्त दी गई है।
अगर आप भी यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय म्युनिसिपेलिटी कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, ग्राम प्रधान कार्यालय, तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय में जाना होगा। इसके अलावा भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है जिसके बारे में जानकारी लेख में उपरोक्त दी गई है।
अगर आप भी यूपी विवाह प्रमाण पत्र हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब डिस्टिक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद आपको कार्यालय में सभी दस्तावेजों तथा आवेदन पत्र को लेकर पहुंचना होगा। कार्यालय में उपलब्ध संबंधित अधिकारी को आपको यह सभी दस्तावेज व आवेदन पत्र सौंपने होंगे।
उपरोक्त बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत यूपी विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे जिनके बारे में जानकारी लेख में उपरोक्त दी गई है।
राज्य में यूपी मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट का नंबर या फिर एप्लीकेशन का नंबर दर्ज करके इसे डाउनलोड करना होगा। यूपी विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं उपरोक्त साझा की गई हैं।
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