यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता शर्तें व लाभार्थी सूची

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय बोझ के बारे में चिंता किए बिना उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जो उन्हें वहन नहीं कर सकते। इस योजना से राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।

यूपी सीएम जन आरोग्य योजना 2023 में अस्पताल में भर्ती होने, पूर्व-अस्पताल में भर्ती होने, अस्पताल में भर्ती होने के बाद, डे-केयर प्रक्रियाओं और गंभीर बीमारियों सहित चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के प्रावधान के साथ, यह योजना राज्य में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 एक बहुत ही आवश्यक पहल है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है।

Contents

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 का अवलोकन

योजना का नाम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023
लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लॉन्च वर्ष 2023
उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना
लाभार्थी वर्ग उत्तर प्रदेश में ढाई करोड़ से ज्यादा परिवार
कवरेज अस्पताल में भर्ती होने, पूर्व-अस्पताल में भर्ती होने, अस्पताल में भर्ती होने के बाद, डे-केयर प्रक्रियाओं और गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक
कार्यान्वयन यह योजना सरकारी और निजी दोनों तरह के सूचीबद्ध अस्पतालों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाएगी
अनुदान यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाएगी
प्रभाव इस योजना से स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है।
महत्व यह योजना राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उ०प्र० मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 की पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2023 आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। उ०प्र० मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से राज्य में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करने और प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की उम्मीद है।

आयुष्मान भारत योजना

  • 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया
  • इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करना है
  • इसके दो घटक हैं – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)
  • PMJAY का लक्ष्य देश में 10 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है
  • एचडब्ल्यूसी का उद्देश्य लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है

उत्तर प्रदेश के सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ

  • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
  • चिकित्सा कर्मियों की कमी
  • उचित प्रशिक्षण और जागरूकता का अभाव
  • कम बजट आवंटन
  • संचारी और गैर-संचारी रोगों का अत्यधिक बोझ
  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
  • उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर
  • समाज के गरीब और सीमांत वर्गों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग
  • स्वास्थ्य सेवा पर अत्यधिक आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय
  • स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता
  • अपर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज

उत्तर प्रदेश द्वारा सामना की जा रही स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां महत्वपूर्ण और जटिल हैं। राज्य में बड़ी आबादी है, जहां बीमारियों का बोझ बहुत अधिक है और स्वास्थ्य सेवा का सीमित ढांचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यूपी सीएम जन आरोग्य योजना 2023 का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके इनमें से कुछ चुनौतियों का समाधान करना है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने और एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के विकास में योगदान करने की उम्मीद है।

यूपी सीएम जन आरोग्य योजना 2023 के लिए पात्रता शर्तें

यूपी सीएम जन आरोग्य योजना 2023 के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • सामाजिक-आर्थिक मानदंड:

यह योजना उन परिवारों पर लागू होती है जिन्हें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अनुसार या तो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या निम्न-आय वर्ग (LIG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

  • परिवार का आकार:

5 सदस्यों तक वाले परिवार योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। बड़े परिवारों के मामले में, प्रति सदस्य 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया जाएगा।

  • नागरिकता:

केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

  • आयु मानदंड:

लाभार्थियों के लिए कोई ऊपरी या निचली आयु सीमा नहीं है। बच्चों सहित पात्र परिवारों के सभी सदस्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

  • मौजूदा स्वास्थ्य बीमा कवरेज:

जिन परिवारों के पास पहले से ही 5 लाख रुपये या उससे अधिक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर पात्रता मानदंड परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, और इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लाभार्थियों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाए।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

सीएम जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना उन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की व्यावसायिक श्रेणियों के रूप में पहचाने जाते हैं। 

उत्तर प्रदेश में यह योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से लागू है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  • आधार कार्ड: योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन में शामिल परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का आधार कार्ड जमा करना होगा।
  • बीपीएल कार्ड: आवेदक को बीपीएल कार्ड की एक प्रति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति की पुष्टि करनी होगी।
  • पारिवारिक फोटोग्राफ: आवेदन में शामिल सभी सदस्यों सहित परिवार की एक हालिया तस्वीर जमा करनी होगी।
  • आयु प्रमाण: आवेदन में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का आयु प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा।
  • आय प्रमाण: आवेदक को सभी स्रोतों से आय का प्रमाण पत्र या आय की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
  • बैंक खाता विवरण: आवेदक को खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड सहित परिवार के मुखिया के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • आवासीय प्रमाण: आवेदक को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, या गैस का बिल।
  • मोबाइल नंबर: योजना के बारे में संचार और अपडेट प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवेदन करने के लिए ये आवश्यक दस्तावेज हैं। हालाँकि, विशिष्ट दस्तावेज़ परिवार की श्रेणी और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सीधी है और इसे कुछ आसान चरणों में पूरा किया जा सकता है। यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

  • चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट (http://upmchealthcare.in/) पर जाएं।

  • चरण 2: “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें

होमपेज पर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।

  • चरण 3: आवेदन पत्र भरें

सभी आवश्यक विवरण जैसे व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

  • चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड करें

अपने आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बैंक खाता विवरण और आवासीय प्रमाण जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

  • चरण 5: आवेदन जमा करें

सभी आवश्यक जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

  • चरण 6: आवेदन संख्या प्राप्त करें

एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या को नोट कर लें।

  • चरण 7: आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें

आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “ट्रैक एप्लिकेशन” बटन पर क्लिक करें। आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करें।

यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक सीधी और आसान प्रक्रिया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लोगों के लिए आवेदन करना और योजना के लाभों का लाभ उठाना आसान बनाती है। यदि आपको आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आप सहायता के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए दस्तावेज और निर्देश

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में गरीब और वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना एक निर्दिष्ट सीमा तक अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार की लागत को कवर करती है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों और निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है:

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड: आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी।
  • बीपीएल प्रमाण पत्र: आवेदक को अपने बीपीएल प्रमाण पत्र की एक प्रति या अपनी आर्थिक स्थिति का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • आयु प्रमाण: आवेदक को आवेदन में शामिल सभी सदस्यों की आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • आय प्रमाण: आवेदक को सभी स्रोतों से आय का प्रमाण पत्र या आय की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
  • बैंक खाता विवरण: आवेदक को खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड सहित अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • आवासीय प्रमाण: आवेदक को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, या गैस का बिल।

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए निर्देश:

  • आवेदक को सभी आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए सावधानीपूर्वक और सही तरीके से आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता है।
  • आवेदक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज वैध और वास्तविक हैं।
  • आवेदक को आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र में जमा करना होगा।
  • जमा करने के बाद, आवेदक को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखनी होगी।
  • आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की आवश्यकता है।
  • योजना या आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आवेदक सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर या योजना के हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकता है।

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक आवश्यक योजना है जो राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना की आवेदन प्रक्रिया सीधी है, और उपरोक्त दस्तावेजों और निर्देशों का पालन करके आवेदक बिना किसी परेशानी के योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्यान्वयन और कार्यप्रवाह

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित है। यहां योजना के कार्यान्वयन और कार्यप्रवाह का अवलोकन दिया गया है:

  • लाभार्थियों की पहचान:

योजना के कार्यान्वयन में पहला कदम लाभार्थियों की पहचान है। यह एक सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) और एक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) सूची के माध्यम से किया जाता है। जो लोग योजना के लिए पात्र हैं उनकी पहचान उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर की जाती है।

  • लाभार्थियों का नामांकन:

एक बार पात्र लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद, उन्हें योजना में नामांकित किया जाता है। नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। CSCs आवेदकों की पात्रता की पुष्टि करने और नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

  • स्वास्थ्य कार्ड जारी करना:

नामांकन के बाद, लाभार्थियों को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में लाभार्थी का नाम और विवरण के साथ-साथ परिवार के कवर किए गए सदस्यों का विवरण होता है।

  • अस्पतालों का पैनल बनाना:

इस योजना में पैनलबद्ध अस्पतालों का एक नेटवर्क है जो लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। अस्पतालों का चयन उनकी देखभाल की गुणवत्ता और योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने की उनकी इच्छा के आधार पर किया जाता है।

  • लाभार्थियों का उपचार:

लाभार्थी किसी भी बाहरी खर्च का भुगतान किए बिना सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अस्पतालों को योजना द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

  • दावा प्रसंस्करण:

अस्पताल लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एनएचए को दावे प्रस्तुत करते हैं। एनएचए दावों को संसाधित करता है और प्रदान की गई सेवाओं के लिए अस्पतालों को प्रतिपूर्ति करता है।

  • निगरानी और मूल्यांकन:

योजना की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट आयोजित किए जाते हैं कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक अच्छी तरह से संरचित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के कार्यान्वयन और कार्यप्रवाह में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें लाभार्थी की पहचान, नामांकन, स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, अस्पतालों का पैनल बनाना, लाभार्थियों का उपचार, दावा प्रसंस्करण, और निगरानी और मूल्यांकन शामिल हैं। यह योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सफल रही है और राज्य में स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यूपी सीएम जन आरोग्य योजना 2023 के लिए संपर्क विवरण

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित है। यदि आपके पास योजना से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर:

योजना में एक टोल-फ्री नंबर है जिस पर आप सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। योजना के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-5145 है।

  • ईमेल:

आप योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए योजना के आधिकारिक ईमेल पते पर एक ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल पता cmjayup@gmail.com है।

  • सामान्य सेवा केंद्र:

योजना के लिए नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। यदि आपके पास नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप सहायता के लिए निकटतम सीएससी या जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।

  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी:

योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) जिम्मेदार है। यदि आपके पास योजना के कार्यान्वयन या निगरानी से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप सहायता के लिए SHA से संपर्क कर सकते हैं। SHA का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

  • पता:

तीसरी मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश

  • फोन:

0522-2288862, 2286199

  • ईमेल:

shaupnha@gmail.com

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में टोल-फ्री नंबर, ईमेल, सामान्य सेवा केंद्र और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी सहित सहायता और सहायता के लिए विभिन्न चैनल हैं। यदि आपके पास योजना से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप सहायता के लिए उपरोक्त किसी भी चैनल से संपर्क कर सकते हैं।

उ0प्र0 मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) यहां दिए गए हैं:

प्र. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है?

उ. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राज्य में वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

प्र. योजना के लिए कौन पात्र है?

उ. इस योजना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) सूची के माध्यम से पहचाने गए उत्तर प्रदेश के वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है।

प्र. मैं इस योजना में कैसे नामांकन कर सकता हूं?

उ. आप कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) या जन सेवा केंद्रों पर जाकर योजना में नामांकन कर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया में एक आवेदन पत्र भरना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना शामिल है।

प्र. योजना के क्या लाभ हैं?

उ. यह योजना रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती खर्चों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख।

प्र. क्या मैं योजना के तहत किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता हूं?

उ. नहीं, आप केवल योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

प्र. नामांकन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

उ. नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर शामिल है।

प्र. क्या योजना में नामांकन के लिए कोई शुल्क है?

उ. नहीं, योजना में नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

प्र. क्या मैं योजना से परिवार के सदस्यों को जोड़ या हटा सकता हूं?

उ. हां, आप सीएससी या जन सेवा केंद्र पर जाकर योजना से परिवार के सदस्यों को जोड़ या हटा सकते हैं।

skyojadmin

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