मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई कन्या अभिभावक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की उन बालिकाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिले, जो अपने अभिभावकों के लाभकारी इंतजाम नहीं कर सकते। इस योजना से लगभग प्रतिमाह पेंशन की रूप में उन अभिभावकों को लाभ पहुंचेगा, जिससे वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको कन्या अभिभावक पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे।Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने वाले सभी अभिभावकों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना में आवेदन करने से पहले आप ऑनलाइन मोड़ में भी आवेदन कर सकते हैं। हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, जिनका पालन करके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

Contents

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण ( Overview of Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

योजना का नाम

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन

विभाग का नाम

सामजिक न्याय विभाग (मध्य प्रदेश सरकार) 

लाभार्थी

राज्य के नागरिक

उद्देश्य

गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता करना

आवेदन का मोड़

ऑनलाइन / ऑफलाइन

पेंशन राशि

छह सौ रूपये

आधिकारिक वेबसाइट

mpedistrict.gov.in

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?(What is Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

सभी जानते हैं कि चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, गरीब लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर, नई योजनाओं की शुरुआत करती हैं ताकि उन्हें सहायता मिल सके।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके लक्ष्य केवल एक कन्या संतान वाले गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करना है जहां उनकी कन्या की शादी हो चुकी हो। इसके लिए परिवार में कोई आय का साधन नहीं होना चाहिए और अभिभावक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने चाहिए। वे योजना के पात्र माने जाएंगे।इसके साथ ही, जहां पुत्र या उनकी मृत्यु हो चुकी हो, वहां के पति-पत्नी को प्रतिमासिक 600 रुपये की पेंशन की सहायता मिलेगी। इस तरह के गरीब परिवार में विशेष रूप से केवल एक ही बेटी होती है और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं रखते हैं।इसलिए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिल पाती है। इस तरह से, वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।इस तरह से, उन्हें अपने दैनिक जीवन में आवश्यक सामग्री खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बचे हुए कोई संतान नहीं होती है जिस पर उन्हें आश्रय मिल सके।

मुख्यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना योजना के लाभ ( Benefits of Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

  • जिन ग़रीब वर्गों के पास आय के साधन नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • पेंशन की राशि हर महीने 600 रूपये होगी, जो योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी।
  • यह Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
  • आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी दफ़्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • यह पैसे सरकार द्वारा या तो पोस्ट ऑफ़िस में या फिर आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र किए जाएंगे।
  • यह योजना केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी एक बेटी हो और उसकी शादी हो चुकी हो।
  • अगर पुत्र की मृत्यु हो चुकी हो, तो इस स्थिति में भी अभिवावकों को पेंशन प्राप्त कराई जाएगी।

मध्य प्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता ( Eligibility for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

  • मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए इस योजना का लाभ हो सकता है।
  • केवल एक बेटी होनी चाहिए और उसकी शादी हो चुकी होनी चाहिए अभिभावकों की।
  • दम्पति की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • अभिभावकों को आवेदन करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा यदि वे कर दाता हों।
  • यदि आपके पास एक पुत्री के अलावा कोई और पुत्र भी है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बेटी की शादी होना आवश्यक है। यदि आवेदक की बेटी की शादी नहीं हुई है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • आपको एक गरीब परिवार से होना चाहिए, जिसके पास कोई आय के साधन नहीं हों। आपका राशन कार्ड भी बीपीएल होना चाहिए।

मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Required documents for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

  • दोनों दम्पतियों का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की वह आयकरदाता न हो
  • जो विधवाएं महिला होंगी उन्हें अपने पति का मृत्य प्रमाण पत्र देना होगा।
  • बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाते की प्रतिलिपि
  • मोबाइल नंबर
  • दम्पति का एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो

मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? (How to apply for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

यहां उन उम्मीदवारों के लिए हम बता रहे हैं जो योजना में आवेदन करने की इच्छा रखते हैं। आप हमारे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले, उम्मीदवारों को एमपी ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद, पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा और इस पेज में आपको ई-डिस्ट्रिक सेवा के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आप नए पेज पर पहुंच जाएँगे और आपको विकल्पों के सेक्शन में जाकर आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको विभाग और सेवा का चयन करना होगा, जिसमें आपको सामाजिक न्याय के विभाग का चयन करना होगा।
  • और सेवा के चयन में आपको मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करना होगा। और फिर प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद, आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म प्रकट होगा।
  • आवेदन फॉर्म में आपको अपना आधार नंबर, समग्र आईडी नंबर, आवेदक दंपति का नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, जाति, आयु, मूल निवास का पता, वर्तमान समय का पता, और पुत्री के बारे में सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद, आपको कुछ दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और आवश्यक दस्तावेज में, जिन दस्तावेजों को आपने अपलोड किया है, उन्हें टिक करें। और फिर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवारों को अपने आवेदन की मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन के लिंक ( Links for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

Frequently Asked Questions for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

Kanya Abhibhavak Pension Yojana से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

– मप्रजिला.गोव.इन आधिकारिक वेबसाइट है, जो Kanya Abhibhavak Pension Yojana से जुडी हुई है।

योजना के अंतर्गत लाभ किसे दिया जायेगा?

– योजना के तहत लाभ केवल उन्हें प्रदान किया जाएगा जिनकी केवल एक बेटी होगी और उसकी शादी पहले हो चुकी होगी।

कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रूपये की मासिक पेंशन दी जाएगी?

– प्रतिमासिक पेंशन के रूप में 600 रुपये प्रदान किए जाएंगे कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के तहत।

क्या योजना में ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं?

– हाँ, योजना के लिए आप ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने तहसील में जाकर आवेदन करना होगा।

मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

– हमने हमारे लेख के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बता दी है। आप दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

Ananya Shukla

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