अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने ₹25,000 प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। इस योजना के तहत नवविवाहित दंपति को अंतरजातीय विवाह करने पर धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार हमेशा से अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी मांग में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए ये पहल की गई है। वीरभद्र सिंह जी ने इस योजना की महत्वपूर्णता पर विशेष ध्यान दिया है और यह धनराशि को बढ़ाया है। इस आर्टिकल में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया पूरा पठन करें।
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हिमाचल प्रदेश ने अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई ऊंची जाति के व्यक्ति एसटी/एससी समुदाय की किसी भी लड़की या लड़के से विवाह करता है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा 75,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना राज्य सरकार की ओर से जाति प्रारम्भिकता को समाप्त करने के इरादे से लागू की गई है। इसके साथ ही, राज्य की जनता को अंतरजातीय विवाह योजना के लिए प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
साथ ही, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि यह उनका विचार है कि अच्छे कामों के लिए सहायता राशि अधिक होनी चाहिए। इसलिए, वहने ने सहायता राशि को 75,000 रुपए में बढ़ा दिया है। इस योजना के बाद, नवविवाहित जोड़े को सहायता राशि के रूप में 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सभी धर्मों के लोगों को मिलकर एक हों और इस प्रमुख उद्देश्य के कारण हिमाचल सरकार अंतरजातीय विवाह योजना को समर्थन दे रही है।
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश |
किसके द्वारा शुरू की गई | राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा |
किस राज्य में शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश |
प्रोत्साहन राशि | 75,000 |
योजना के लिए पात्रता | इंटर कास्ट मैरिज करने वाली नवविवाहित दंपति |
योजना के लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले बालक बालिका |
योजना का उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://esomsa.hp.gov.in/?q=notifications-rules |
अंतरजातीय विवाह योजना के द्वारा प्रदेशवासियों को कैसे लाभ प्राप्त होगा और सरकार द्वारा दंपति की कैसे सहायता की जाएगी, उसके लिए नीचे पढ़ें:
सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कुछ मानकों की निर्धारण की गई है जिसके बारे में नीचे दिए गए हैं। यदि आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं तो ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं:
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको यहां क्लिक करना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए अभी तक कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालांकि, आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के फॉर्म को भरकर उसे ज़िला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही, आपको अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को भी अटैच करना होगा और उन्हें सबमिट करवा देना होगा। इस तरह, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना उन लड़के-लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रोत्साहन देती है जो अंतरजातीय विवाह करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ वही नवविवाहित जोड़े ही ले सकते हैं जो अपने घर छोड़कर भागकर अंतरजातीय विवाह करने के पश्चात न तो अपना घर हैं और न ही आय स्रोत है।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत, सहायता राशि के रूप में 750,000 रुपये प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए, अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जातिवाद को समाप्त करना है।
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