हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक नई वेबसाइट लांच की गई है जिसका नाम गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी जीईएम पोर्टल जिसे इंग्लिश में Government e-Marketplace i.e. GeM है। केंद्र सरकार द्वारा इस पोर्टल को देश के उत्पाद निर्माताओं के लिए बनाया गया है। GeM Portal पर व्यापारी ऑनलाइन सेलर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस नए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल या जीईएम पोर्टल पर आपको विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के बाद आपको अपने उत्पादों या सेवाओं की सूची अपलोड कर सकते हैं।
इस GeM Portal को सभी राज्य सरकारों के अधीन विभागों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा Government e-Marketplace Portal i.e. GeM Portal के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों के लिए कार्यालय में प्रयोग होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं को ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
इस GeM पोर्टल के माध्यम से क्रेता यानी खरीददार तथा विक्रेता या सेवा प्रदाता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आप सीधे अपने उत्पादों व सेवाओं को विभिन्न विभागों तक भेज सकते हैं। यह GeM Portal पारदर्शी व उच्च तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सकता है। अगर आप अपना उत्पाद सरकारी विभागों तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको जीईएम पोर्टल सेलर रजिस्ट्रेशन यानी जीईएम पोर्टल विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
GeM Portal Seller Registration i.e. GeM Portal Vikreta Panjikaran करने के बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रोफाइल पेज दिया जायेगा। इस पेज पर आपको अपने उत्पादों की लिस्ट अपलोड करनी होगी ताकि कोई भी प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी इनके लिए ऑनलाइन आर्डर दे सके। जीईएम विक्रेता पंजीकरण या जीईएम सेलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। आपको बस gem.gov.in लिंक पर जाकर GeM Seller Registration i.e. GeM Vikreta Panjikaran Form जमा करना होगा।
Contents
केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल यानी जीईएम पोर्टल को देश की सभी राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न विभागों, सरकारी संगठनों या सार्वजानिक क्षेत्रों की इकाइयों के लिए शुरू किया गया है। यह सभी विभाग Government e-Marketplace Portal i.e. GeM Portal के जरिये विभन्न प्रकार की दैनिक रूप से उपयोग होने वाली वस्तुओं, सेवाओं तथा उत्पादों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू के अंतर्गत सरकार द्वारा कई व्यवसायों शामिल किया गया है। Public Sector Units i.e. PSUs के जरिये राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न विभाग कई सेवाओं व उत्पादों के लिए ऑनलाइन आर्डर कर सकते हैं तथा भुगतान के बाद इसे प्राप्त कर सकते हैं।
जीईएम पोर्टल के जरिये आप उत्पाद या सेवा का भुगतान भी ऑनलाइन विधि से कर सकते हैं। GeM Portal के माध्यम से आप भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गए इस GeM पोर्टल के द्वारा राज्य सरकारों तथा वाणिज्य विभागों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किये गए उत्पादों तथा सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है।
2 🠚 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल यानी जीईएम पोर्टल को क्यों शुरू किया गया: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल i.e. Govt e-Marketplace Portal or GeM Portal के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार / गैर-सरकार या थर्ड-पार्टी इकाइयों के उद्पादों या सेवाओं को खरीद के लिए एक वन-स्टॉप पोर्टल है। अध्यादेश में जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस वाणिज्य विभाग के अंतर्गत GeM पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सभी पुरानी तथा नई सार्वजनिक खरीद निविदा प्रक्रिया i.e. Public Procurement Process or PPP को सरलता पूर्वक पूरा किया जाता है।
इसका अर्थ यह है कि जीईएम पोर्टल पर भी राज्य सरकार के अधीन स्वामित्व वाले उद्यमों, विभागों, सार्वजानिक इकाइयों, निजी क्षेत्रों द्वारा परिचालन की जाने वाली उत्पादों और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। केंद्र सरकार का इस GeM Portal के माध्यम से सभी क्रय-विक्रय की प्रणाली को पारदर्शी विधि तथा गति व दक्षता से एक स्थान पर समावेश किया गया है।
किसी भी राज्य में मौजूद सरकार के खरीदारों व उपयोगकर्तों / उपभोक्ताओं को उनके उत्पाद या सेवाओं के एवज में अच्छा-ख़ासा मूल्य दिया जायेगा। इस पोर्टल पर सरकार द्वारा मांग एकत्रीकरण i.e. Demand Aggregation, रिवर्स ई-नीलामी i.e. Reverse E-Auction, ई-बोली i.e. E-Bid आदि प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है।
3 🠚 GeM पोर्टल का उपयोग करके कौन ऑनलाइन बिक्री और खरीद कर सकता है: सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि इस पोर्टल के जरिये दी जाने वाली सभी सेवाओं या उत्पादों को सरकारी ग्राहकों / उपयोगकर्ताओं / उपभोक्ताओं तक उच्च गुणवत्ता, उचित मात्रा, वास्तविक उत्पाद/सेवा श्रोत के माध्यम से त्वरित आधार पर प्रदान किया जाता है। जो इच्छुक उपयोगकर्ता इस GeM पोर्टल के जरिये किसी भी खरीद प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं उन्हें पहले इस जीईएम पोर्टल पर क्रेता पंजीकरण i.e. GeM Portal Buyer Registration करना होगा।
इसी तरह उत्पादों व सेवाओं के प्रदाताओं को जीईएम पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण i.e. GeM Portal Seller Registration की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जीईएम पोर्टल पर क्रेता या विक्रेता पंजीकरण i.e. GeM Portal Seller or Buyer Registration की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप उत्पाद या सेवा का उपभोग कर पाएंगे या खरीद-फरोख्त कर पाएंगे। बिना आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी सेवा या उत्पाद का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इस लेख के जरिये हम आपके लिए इसी GeM Portal के बारे में सभी जानकारियां एकत्र करके लाये हैं। अपने इस लेख में हम आपके साथ जीईएम पोर्टल से संबधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक साझा करेंगे। साथ-ही-साथ हम GeM पोर्टल पर विक्रेता रजिस्ट्रेशन, इसके लाभ, उत्पादों व सेवाओं की सूची के बारे में सम्पूर्ण विवरण लेकर आये हैं। अगर आप GeM Portal Login, Buyer / Seller Registration, Customer Care No. Tenders PDF, App Download, Latest Purchase Rules and Guidelines से सम्बंधित जानकारी खोज रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है।
4 🠚 खरीदार के रूप में GeM पोर्टल का उपयोग उत्पाद खरीदने के लिए कौन कर सकता है: केंद्र सरकार द्वारा इस जेम पोर्टल के वन-स्टॉप प्लेटफार्म के जरिये विभिन्न अधिकृत विभाग व प्राधिकरण उपभोक्ता, खरीदार, कस्टमर या क्रेता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी की गई क्रेता सूची में निम्नलिखित संगठन तथा विभाग पंजीकरण कर खरीदारी कर सकते हैं:
GeM पोर्टल का उपयोग केंद्र या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत उप-सचिव/समकक्ष या कार्यालय के उप-केंद्र/इकाई/सरकारी संगठन की शाखा/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों/संविधान निकायों/प्रतिष्ठित निकायों के कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी प्राथमिक उपयोगकर्ता यानी प्राइमरी यूजर i.e. Primary User के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसी तरह GeM Portal का प्रयोग कर उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पहले आपको एक प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी सामान्य जानकारियां जैसे आपका फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, निवास प्रमाण से जुड़े दस्तावेज आदि जानकारियां दर्ज करवानी होंगी।
साथ-ही-साथ आपको ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना सक्रिय ईमेल पता भी जेम पोर्टल पंजीकरण फॉर्म i.e. GeM Portal Registration Form में भरना होगा। इसी वन टाइम पासवर्ड के जरिये ही आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। प्राइमरी यूजर के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी अधिकारी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
GeM Portal पर किसी भी सरकारी संगठन के रूप में रजिस्ट्रेशन केवल वह व्यक्ति या अधिकारी रजिस्ट्रेशन करेगा जो पहले प्राथमिक उपयोगकर्ता यानी प्राइमरी यूजर के रूप में अपना पंजीकरण करेगा। साथ-ही-साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि प्राथमिक उपयोगकर्ता (प्राइमरी यूजर) इस GeM पोर्टल की मदद से अपने लिए कोई भी उत्पाद या सेवा को नहीं खरीद सकता है।
GeM Primary User Registration पूरा करने के बाद बाकी उपयोगकर्ताओं / उपभोक्ताओं के खाता पंजीकरण (अकाउंट रजिस्ट्रेशन) किया जा सकता है। केवल प्राइमरी यूजर ही द्वितीयक उपयोगकर्ताओं यानी सेकेंडरी यूजर i.e. Secondary User के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथ-ही-साथ प्राइमरी यूजर को यह भी अधिकार होगा कि वह अन्य सेकेंडरी यूजर की भूमिका (रोले) व जिम्मेदारियां सौंप सकता है।
सरकार द्वारा प्राइमरी यूजर को यह भी जिम्मेदारी दी जायेगी कि सभी सेकेंडरी यूजर द्वारा की गई खरीदारी की पूरी निगरानी रख सकें। इसी प्रकार सेकेंडरी यूजर को भी कई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इसमें सेकेंडरी यूजर के ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि वह विक्रेताओं को भुगतान, स्टोर से सेवा / उत्पाद प्राप्ति, अनुबंध की नियुक्ति आदि प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करे। इस पोर्टल पर उत्पाद क्रय करने हेतु आपको GeM Secondary User Registration के रूप में पंजीकरण करना होगा।
5 🠚 GeM पोर्टल से क्या-क्या उत्पाद खरीद सकते हैं: जैसाकि ऊपर बताया गया है कि GeM पोर्टल के जरिये केवल सेकेंडरी यूजर यानी द्वितीयक प्रयोगकर्ता ही क्रय-विक्रय कर सकते हैं। साथ-ही-साथ सेकेंडरी यूजर यानी कस्टमर के लिए क्रय यानी खरीदारी करने के लिए भी कुछ नियम व शर्तें हैं।
सेकेंडरी यूजर केवल प्राइमरी यूजर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही उत्पादों को खरीद सकता है। कस्टमर यूजर के लिए Govt e-Marketplace Portal पर निम्नलिखित प्रकार से खरीदारी कर सकते हैं:
इन सभी प्रकार की खरीद करने के लिए आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल यानी जीईएम पोर्टल पर जाना होगा तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको खरीद से पहले विभाग में इसकी आवश्यकता हेतु अनुमति पत्र भी जमा करना होगा। Govt e-Marketplace Portal or GeM Portal पर जीईएम पोर्टल पर क्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाद ही खरीद हो पायेगी। आपको जीईएम पोर्टल पर क्रेता पंजीकरण पूरा करने के बाद विभाग द्वारा आपको अप्रूवल प्राप्त होगा।
6 🠚 जीईएम पोर्टल पर क्रेता पंजीकरण (प्राथमिक उपयोगकर्ता): जैसा कि उपरोक्त बताया गया है कि पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले कर्मी ही क्रेता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जीईएम पोर्टल पर क्रेता पंजीकरण यानी प्राथमिक उपयोगकर्ता के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
➠ GeM Primary User Registration के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक “GeM पोर्टल” पर जाना होगा।
➠ ऑफिसियल पोर्टल का होम पेज जैसे ही खुलेगा आपको दाईं और अपने माउस के कर्सर को “साइन-आप / Sign-Up” के ऊपर ले जाना होगा।
➠ उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको दो विकल्प क्रमशः “खरीदार / क्रेता / बायर / Buyer” तथा “बेचने वाला / विक्रेता / Seller” प्राप्त होंगे।
➠ उक्त दिए गए विकल्पों में आपको पहले विकल्प यानी खरीदार पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा।
➠ इस पजे में आपको दिए गए विकल्प “समीक्षा नियम और शर्तें / Review Terms & Conditions” पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप (छोटी स्क्रीन) खुल जायेगा।
➠ यहाँ आपको “* I have read and agree to the Terms & Conditions of Government e-Marketplace (GeM).” के विकल्प पर टिक करना होगा।
➠ बताये गए विकल्प के बाद अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा जहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर तथा अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
➠ इसी विकल्प के नीचे आपको कुछ दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे जाना आपको फिर से टिक करना है तथा “आधार सत्यापन / Verify Aadhaar” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
➠ इसके बाद नई स्क्रीन में आपके सामने GeM Secondary User Registration Form खुल जायेगा जिसमें आपको सभी जानकारियां जैसे आपका व्यक्तिगत विवरण, नौकरी का विवरण, कार्यालय विवरण आदि भरना होगा।
➠ अब आवेदक को अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी तथा GeM सत्यापन मेल को खोल कर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद आपको वापस GeM पोर्टल के होम पेज पर जाकर “लॉगिन / Login” करना होगा।
6.1 🠚 ग्राहक (प्राथमिक उपयोगकर्ता) GeM पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ: जैसाकि ऊपर बताया गया है इस पोर्टल पर क्रेता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप खरीद कर सकते हैं। वेबसाइट द्वारा कुछ पात्रता मानदंड पूरा करने वाले पंजीकरण के इच्छुक आवेदकों ही प्रक्रिया पूरी करने दी जाएगी पात्रता नियमों व निर्देशों को पूरा न करने वाले प्राइमरी यूजर को GeM पोर्टल पर खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्राइमरी यूजर के रूप में GeM वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यकताएं / पात्रता मानदंड / नियम / दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
जो कर्मचारी उपरोक्त पात्रता मानदडों को पूरा करते हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से खरीद कर सकते हैं। आपको यह अवश्य ही ध्यान में रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। बिना इसके रजिस्ट्रेशन कर पाना मुमकिन नहीं है।
7 🠚 GeM सेलर/विक्रेता पंजीकरण ऑनलाइन (रजिस्ट्रेशन): यदि आप भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से कोई उत्पाद विभाग में प्रयोग के लिए बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले GeM पोर्टल पर विक्रेता रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपना उत्पाद इस वेबसाइट पर लिस्टिंग कर सकते हैं। जो भी खरीदा आपके उत्पाद को खरीदने का इच्छुक होगा वह जेम पोर्टल की मदद से आप के उत्पाद की खरीदारी करेगा। इसके एवज में जो भुगतान किया जाएगा वहां खरीदार दोनों ऑनलाइन विधि से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा।
ऑनलाइन जेम पोर्टल पर विक्रेता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हमारे इस लेख में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। GeM Portal Saller Registration की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
आगंतुक उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से अपना सेलर के रूप में पंजीकरण करने के बाद आसानी से किसी भी उत्पाद को ऑनलाइन बेच सकते हैं। यानी खरीदारों द्वारा खरीदा जाने वाला सामान उनके कार्यालय अथवा निवास पर उत्पाद निर्माता कंपनी द्वारा भेजा जाएगा। उत्पाद को भेजने का शुल्क या तो खरीदारी करते समय जोड़ लिया जाएगा या बाद में आपको उत्पाद प्राप्त करने पर इसका भुगतान करना होगा।
7.1 🠚 GeM विक्रेता पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ: जैसाकि ऊपर बताया गया है, अगर आपको अपना उत्पाद इस पोर्टल के माध्यम से बेचना है तो पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधे सरकारी विभागों तक अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। इसके अलावा आपको आपके उत्पाद के एवज में दी जाने वाली धनराशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ पूछी गई सामान्य जानकारियों को दर्ज करना होता है।
कानूनी संस्थाओं के रूप में Seller Registration on GeM Portal के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा महत्वपूर्ण कागजों की जानकारी निम्नलिखित है:
इसके अलावा अगर आप GeM पोर्टल पर फोन करना चाहते हैं तो आपको विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कुछ पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा जो निम्नलिखित हैं:
अपने आगंतुकों को हम यह भी बताना चाहते हैं कि GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मूल उपकरण निर्माता उत्पादक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आपको एक बात और अवश्य की ध्यान में रखनी थी कि आपको अपने आवेदन पत्र के साथ एवं मूल दस्तावेजों की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी ही ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दे तो मैं अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के ऊपर आपको अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे।
7.2🠚 GeM पोर्टल पर विक्रेता रजिस्ट्रेशन हेतु सुरक्षा धन: अपना उत्पाद बेचने वाले सैलानी विक्रेताओं को सिक्योरिटी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एवज में उन्हें कॉशन मनी या सावधानी राशि (Caution Money) के रूप में कुछ निश्चित धन जमा करना होता है।यह जेम पोर्टल सेलर कॉशन मनी यानी सावधानी धनराशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या उत्पाद बेच रहे हैं।
GeM Portal Seller Caution Moeny निम्नलिखित प्रारूप में निर्धारित की जाती है:
इस धनराशि का भुगतान उत्पाद निर्माताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि से करना होगा। ऑनलाइन विधि से भुगतान करने के लिए विभिन्न भुगतान प्लेटफार्म जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किया जा सकता है। वहीँ GeM Seller Caution Money ऑफलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको विभाग के कार्यालय में जाकर विधिवत दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को जमा करना होगा।यहां आपको जेम सेलर कॉशन मनी का भुगतान कार्यालय में ही करना होगा जिसके बाद आपको एक रसीद भी प्रदान की जाएगी।
8 🠚 GeM लॉगिन एवं रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: यदि किसी क्रेता या विक्रेता को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जानकारी की आवश्यकता होती है तो इसके लिए आवेदन सीधे विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बायर या सेलर के रूप में रजिस्ट्रेशन से संबंधित मदद प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा एक गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम पोर्टल) हेल्प डेस्क अभी स्थापित किया गया है।
Government e-MarketPlace (GeM Portal) Helpdesk के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क कर केवल कार्य दिवसों में किया जा सकता है। जेम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित हैं:
उपरोक्त दी गई संपर्क जानकारी का प्रयोग करके आप विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।आपको एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी होगी कि आप केवल कार्य दिवसों में ही कार्यालय में कॉल कर सकते हैं। जेम पोर्टल विक्रेता रजिस्ट्रेशन या जेम पोर्टल क्रेता रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित किसी जानकारी के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। GeM Portal Seller Registration या GeM Portal Buyer Registration से संबंधित पूरी जानकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
9 🠚 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संबंधित सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस जेम पोर्टल के माध्यम से विक्रेता पूरे भारत में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार तक अपने उत्पादों की पहुंच को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी आवेदक को कोई भी शुल्क या किसी प्रकार का भुगतान जमा नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर आपका उत्पाद ग्राहक से वापस आता है तो उस दशा में आपको यह जानकारी भी दी जाएगी कि इसे क्यों लौटाया गया है।
सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर स्टार्टअप करने वाली कंपनियां तथा छोटी प्रोपराइटर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। Government e-Market Place (GeM) Portal से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित हैं:
जेम पोर्टल को केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से सामान्य बाजार के जरिया ऑनलाइन माध्यम से उत्पाद खरीदने हेतु शुरू किया गया है। इस पोर्टल का प्रयोग करके कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी किसी भी उत्पाद (जो कार्यालय में आवश्यक हो) के लिए आर्डर कर सकता है।
केंद्र सरकार के इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग, मंत्रालय, स्थानीय कार्यालय, निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीय तथा स्वायत्त निकाय आदि अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्पादों को खरीद सकते हैं।
केंद्र सरकार के GeM पोर्टल पर कोई भी सरकारी संगठन, शाखा, इकाई आदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के कर सकता है तथा उसके बाद खरीदारी कर सकता है।
GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकरण करने वाले उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके साथ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं GeM पोर्टल का प्रयोग करके अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकते हैं।
अगर आप भी इस पोर्टल के माध्यम से अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। हमारे इस लेखक के ऊपर भाग में आगंतुक इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
10 🠚 GeM पोर्टल क्रेता/विक्रेता पंजीकरण हेतु हमसे संपर्क: अपने इस लेख में हमने अपने आगंतुकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गए गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस (जेम पोर्टल) से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारिया साझा कर दिए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई Government e-Market Place (GeM Portal) से सम्बंधित जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट के सदस्य आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।
इसके साथ-साथ अगर आपके पास हमारे इस लेख से सम्बंधित कोई अन्य जानकारी उपलब्ध है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा / शेयर करें। इसके अलावा हम आपके लिए अपने फेसबुक पेज व वेबसाइट के जरिये शाउटआउट (Shoutout) भी देंगे।
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